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शिक्षक भर्ती-13 की काउंसलिंग पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2013 की काउंसलिंग के लिए जयपुर जिला परिषद सीईओ की ओर 21 फरवरी को जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही मामले में पंचायती राज सचिव, जिला परिषद जयपुर सीईओ और प्रारंभिक डीईओ को नोटिस जारी किया है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम आदेश रजनी यादव की याचिका पर दिए। अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने बताया कि भर्ती में आवेदन करते समय प्रार्थिया विवाहिता थी। लेकिन आरटेट के अंकों की गणना के चलते भर्ती अटक गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल संशोधित परिणाम जारी किया। इस दौरान अप्रैल 2017 में प्रार्थिया विधवा हो गई। जिस पर प्रार्थिया ने ओबीसी महिला वर्ग से श्रेणी बदल कर ओबीसी विधवा वर्ग में करने का आग्रह किया। याचिका में कहा 16 फरवरी को अदालत ने खाली पदों के लिए 13 अप्रैल को काउंसलिंग के निर्देश दिए हैं। फिर भी सीईओ ने 21 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर विधवा सहित अन्य वर्ग के खाली पदों के लिए काउंसलिंग कराने को कहा। प्रार्थिया की श्रेणी भी नहीं बदली। अदालत ने कहा मामले में पहले ही आदेश जारी कर 13 अप्रैल को काउंसलिंग कराना है ऐसे में 21 फरवरी की अधिसूचना पर रोक लगाई जाती है।

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