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ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती के चयनितों की याचिका निस्तारित

जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों को नोशनल व वरिष्ठता संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए दायर याचिकाएं निस्तारित कर दी।
याचिकाकर्ता सुरेश कुमार व अन्य की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ ने पैरवी कर कोर्ट को बताया, कि वर्ष 2012 में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें संबंधित जिला परिषद में याचिकाकर्ताओं को आरटेट संबंधी अंक व संशोधित परिणाम की प्रक्रिया के कारण पूर्व में नियुक्तियां प्रदान नहीं कर बाद में नियुक्तियां दी गई।

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