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शिक्षा विभाग बताए कितने अपात्रों का चयन किया है

जयपुर | हाइकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह 15 फरवरी को रिकॉर्ड दे कि भर्ती में कितने अपात्र का चयन हुआ।
न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश मंजू कुमारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई दिया। अधिवक्ता अनूप ढंड ने बताया की सरकार ने 2016 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकली। अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में 60 फीसदी अंको से आरटेट या रीट की शर्त रखी। याचिका में कहा कि आरटेट या रीट में 60 फीसदी से कम अंक लाने वालों का भी चयन किया गया है।

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