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राज्य सरकार प्रार्थियों के दस्तावेज सत्यापन करे, योग्य पाए जाएं तो 3 माह में नियुक्ति दे

हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती- 2013 के मामले में दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे प्रार्थियों को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 13 अप्रैल, 2018 से पहले सभी जिला परिषदों के खाली रहे पदों की सूची मय वर्गवार तैयार करे और प्रार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करे।
इसके बाद योग्य प्रार्थियों को तीन महीने में नियुक्ति दी जाए। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश अब्दुल रऊफ व अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया।

याचिकाओं में कहा कि प्रार्थियों ने प्रदेश की विभिन्न ज़िला परिषदों से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती- 2013 में उर्दू विषय के लिए आवेदन किये थे। प्रार्थियों से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी और वे अभी सेवा में कार्यरत हैं। लेकिन प्रार्थियों के उनसे अधिक अंक होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है। याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण राज्य सरकार पुनः भर्ती में खाली रहे पदों को भरने के लिए दस्तावेज सत्यापन कर रही है। इसलिए उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर उन्हें नियुक्ति दी जाए।

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