एजुकेशन रिपोर्टर | अजमेर
महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आैर प्रोफेसर करने संबंधी राजस्थान एजुकेशनल
सर्विसेज (कॉलेजिएट ब्रांच) अमेंडमेंट रूल्स-2018 अधिसूचना का प्रारूप
गुरुवार को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल की
ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आैर प्रोफेसर करने संबंधी मंत्रिमंडल द्वारा
आज्ञा जारी करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ
(राष्ट्रीय) के अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह आैर महामंत्री डॉ. नारायण लाल
गुप्ता ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी
का आभार व्यक्त किया है। रुक्टा राष्ट्रीय के प्रदेश अधिवेशन में पिछले
वर्ष सीएम ने महाविद्यालय शिक्षकों का पदनाम परिवर्तित करने की घोषणा की
थी। उसके बाद से ही महाविद्यालय शिक्षक इस घोषणा को पूरा करने के इंतजार
में थे। गजट नोटिफिकेशन के बाद महाविद्यालय शिक्षक जो पे बैंड-4 में हैं वे
एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से आैर पे बैंड-3 में कार्यरत शिक्षक असिस्टेंट
प्रोफेसर के नाम से जाने जाएंगे। राज्य के महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद
भी सृजित किए गए हैं। कॅरिअर समुन्नति योजना के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर
में से 477 शिक्षक प्रोफेसर बन सकेंगे। वहीं महाविद्यालयों में प्राचार्य
के 75 फीसदी पद एसोसिएट प्रोफेसर से आैर 25 प्रतिशत पद प्रोफेसर से भरे
जाएंगे।