Important Posts

Advertisement

तृतीय श्रेणी भर्ती-2016: TSP आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जयपुर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती- 2016 में टीएसपी क्षेत्र में 100 फीसदी आरक्षण से जुड़े मामले में हाइकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाते हुए फैसला दिया कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम बंद लिफाफे में जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार याचिकाकर्ताओं का परिणाम जारी किया जाए।

UPTET news

Recent Posts Widget

Photography