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एलडीसी भर्ती-2011 के मामले में प्रमुख कार्मिक सचिव आरपीएससी सचिव से मांगा जवाब

जयपुर|हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2011 में प्रार्थी को चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने के मामले में प्रमुख कार्मिक सचिव आरपीएससी सचिव से जवाब मांगते हुए प्रार्थी के लिए एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश केएस अहलूवालिया ने यह अंतरिम आदेश रजनीश कुमार आत्रे की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरके गौतम ने बताया कि प्रार्थी ने भर्ती में भाग लिया और परीक्षा परिणाम 2016 में आया। इसमें सामान्य वर्ग में कट ऑफ 142.80 अंक गई,जबकि प्रार्थी के 160.55 अंक थे।
लेकिन कंप्यूटर दक्षता के दस्तावेजों की जांच में उसके इग्नू से प्राप्त प्रमाण पत्र को सही नहीं माना और उसकी नियुक्ति की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया। राज्य सरकार आरपीएससी की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए प्रार्थी ने अदालत से एलडीसी के पद पर नियुक्ति दिलवाने की गुहार की।

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