Important Posts

Advertisement

संशोधित रिजल्ट में ग्रेड थर्ड शिक्षक हटाने पर रोक

जोधपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का परिणाम संशोधित करने के बाद सेवा से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने पंचायतीराज सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

याचिकर्ताओं की दलील है कि 24 फरवरी 2012 को जिला परिषद जालोर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आवेदन मांगे थे। उस दौरान वे बीएसटीसी कर रहे थे, लेकिन विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार निर्धारित योग्यता अर्जित कर ली थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति भी दे दी और वे कार्यरत हैं। पिछले साल जारी संशोधित परिणाम के बाद योग्यता की शर्तों में बदलाव कर उन्हें अपात्र घोषित किया जा रहा है।

UPTET news

Recent Posts Widget

Photography