जयपुर,28 जुलाई। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 (Rajasthan Education Service Rules 2021) में अध्यापकों की पदोन्नति (promotion of teachers) के रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए हैं इसके विरोध में शिक्षक संगठन लामबंद हो गए हैं। इस संबंध में शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि नया सेवा नियमों से वर्तमान में कार्य कर रहे तृतीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की पदोन्नति बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ऐसे में इन सेवा नियमों में को वापस लिया जाए।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि व्याख्याता पदोन्नति में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की समान विषय योग्यता को हटाया जाए जिससे द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति हो सके। अगर द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी तो ऐसे में तृतीय श्रेणी के शिक्षक भी आगे पदोन्नत नहीं हो पाएंगे इस नियम में यह बड़ी विसंगति निकली है कि आज के जो संशोधन नियम में व्याख्याता के पद पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के अलग.अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जबकि ऐसा नहीं होता है किसी भी पद की योग्यता सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की समान होनी चाहिए। इस संबंध में राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ कांग्रेस, राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम), राजस्थान शिक्षक संघ (अरस्तु), राजस्थान राज्य पंचायत परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। उन्होंने मांग की है इन नियमों को तुरंत वापस लिया जाए अन्यथा राजस्थान का शिक्षक सड़कों पर आंदोलित होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी।