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स्कूलों संचालकों से मांगी गई फीस विवरण और फीस कमेटी की जानकारी पर निजी स्कूल संगठन ने आपत्ति जताई

जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से निजी स्कूलों संचालकों से मांगी गई फीस विवरण और फीस कमेटी की जानकारी पर निजी स्कूल संगठन ने आपत्ति जताई है।
इनका कहना रहा कि इस मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसमें निजी स्कूलों की फीस विवरण, फीस कमेटी के गठन की जानकारी को मांगने पर शिक्षा सचिव पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके स्थानीय शिक्षा विभाग की ओर जिलेभर की निजी स्कूलों से जानकारी मांगी जा रही हैं। यह सीधी कोर्ट की अवहेलना हैं।

निजी स्कूल संघ के जिलाध्यक्ष शरद एम जोशी ने बताया कि दोहरे आदेश से निजी स्कूल संघ परेशान है। विभाग की ओर से जो जानकारी मांगी गई है उस पर कोर्ट ने पहले से रोक लगा रखी है। ऐसे में उन्होंने आदेशों पर पुनर्विचार करने की मांग रखी है। जोशी ने कोर्ट के आदेशों के बाद पिछले दिनों शिक्षा विभाग के उप निदेशक की ओर से जारी किए गए पत्र का हवाला देते बताया कि इस पत्र के जरिए उप निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा था कि निजी स्कूलों में फीस निर्धारण का मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में कोई भी शिक्षा अधिकारी फीस विनियतन के क्रम में निजी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई अग्रिम आदेश तक नहीं करे। साथ ही निर्देश दिए कि इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। जोशी का कहना रहा कि इन सब के बावजूद स्कूलों के संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। वही इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी गिरिजा वैष्णव ने बताया कि फिलहाल कोर्ट के आदेशों की जानकारी नहीं है। इसकी सच्चाई जानने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ।

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