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शिक्षक भर्ती के नियमों को लेकर दायर जनहित याचिका निस्तारित

जोधपुर। राजस्थान हाइकोर्ट में एक्टिंग सीजे मोहम्मद रफीक व जस्टिस जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने मनीषा शर्मा की ओर से शिक्षक भर्ती ग्रेड द्वितीय के नियमों को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के बाद निस्तारित कर दिया।

याचिका की सुनवाई में अधिवक्ता अभिषेक शर्मा व निधि शर्मा ने कहा कि वर्ष 2016 की शिक्षक भर्ती ग्रेड द्वितीय की लिखित परीक्षा में आरपीएससी व शिक्षा विभाग ने गणित विषय में टीएसपी व एक्स सर्विसमेन वर्ग में 0 से माइनस 23 तक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी गई। इस पर आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता खेतसिंह राजपुरोहित ने अनिता बारहट बनाम सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिसमें न्यूनतम अंकों का नियम नहीं होने से ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वालों को नियुक्ति देना विधि सम्मत बताया गया था उसी के आधार पर नियुक्ति देना बताया।

 वही शिक्षा विभाग की ओर से अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने कहा कि अब विभाग की ओर से न्यूनतम अंक का नियम संशोधित करने बाबत प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इसलिए नियम में संशोधन के बाद ही भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से जवाब पेश किए जाने पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब शिक्षा विभाग ने मान लिया है कि शिक्षक भर्ती ग्रेड द्वितीय में न्यूनतम अंकों का नियम बनाने के बाद ही भविष्य में भर्ती की जाएगी तो ऐसे में अब याचिका की मूल प्रार्थना पूरी हो गई है 

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