Important Posts

Advertisement

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012-13 के एक फरवरी 2019 के आदेश की क्रियांविति पर रोक

जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012-13 के संशोधित परिणाम के जरिए चयनित और 2017 में नियुक्त हुए प्रार्थियों को दिए गए सेवा परिलाभ की रिकवरी के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के एक फरवरी 2019 के आदेश की क्रियांविति पर रोक लगा दी है।
साथ ही प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित तीन अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश सुशीला कुमारी व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता महिपाल खर्रा ने बताया कि प्रार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम के जरिए चयनित हुए थे। लेकिन उन्हें उनसे पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के समान वरिष्ठता व सेवा परिलाभ नहीं दिया गया।

UPTET news

Recent Posts Widget

Photography