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26 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम लेवल शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। हाईकोर्ट ने इस संबंध मे दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। प्रथम लेवल पर करीबन 26 हजार पदों पर भर्ती होनी है।

राजस्थान हाईकोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रथम लेवल के लिए करीबन 26 हजार पदों की भर्ती को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि आरटेट 2016 और 2017 के पेपर्स का समानीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि सभी पेपर अलग अलग हुए थे।
इसी के साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर भी आपत्ति जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को जस्टिस मोहम्मेद रफीक की बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दी। इसी के साथ माना जा रहा है कि भर्ती की रास्ता अब साफ हो गया है।

सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित
तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर पिछले महीने में फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह व अन्य ने कोर्ट को बताया था कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती- 2018 के तहत करीब 26 हजार शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2011, 2012, 2015 व 2017 के जरिए चयन किया जा रहा है। अधिकांश अभ्यर्थियों का 2015 की परीक्षा से चयन हुआ है।

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