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तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2018 में चयनित महिला अभ्यर्थी को जिला आवंटन के पश्चात भी नियुक्ति नहीं

नोहर| तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2018 में चयनित महिला अभ्यर्थी को जिला आवंटन के पश्चात भी नियुक्ति नहीं दिए जाने के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए तीन सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया है।
नोहर निवासी कविता तिवाड़ी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत कर बताया कि उसका शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में चयन हो गया था तथा 3 सितंबर 2018 को जारी सूची में नियुक्ति बाबत नागौर जिला आवंटित किया गया लेकिन बाद में यह कहकर नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया कि उसकी स्नातक उपाधि में हिंदी एक अनिवार्य विषय रहा है। प्रार्थिया की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राजेश के. भारद्वाज ने न्यायालय को बताया कि प्रार्थिया ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से बीए स्नातक कोर्स में तीन वर्ष तक हिंदी विषय का अध्ययन किया है तथा उक्त परीक्षा के विज्ञापन में ऐच्छिक विषय हिंदी अथवा समकक्ष परीक्षा की शर्त रखी गई है इसलिए प्रार्थिया समकक्ष योग्यता रखती है अत: प्रार्थिया को नियुक्ति से वंचित किया जाना मनमाना व विधिविरुद्ध है। उसके संविधान प्रदत मूल अधिकारों का उल्लंघन है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि प्रार्थिया को तीन सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए।

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