जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक (लेवल-वन) भर्ती: 2018 की
मेरिट में आए अभ्यर्थी को एसटी वर्ग में नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मनोज की याचिका पर दिया। अधिवक्ता
आरपी सैनी ने बताया प्रार्थी ने भर्ती में खेल कोटे से मेरिट में आ गया,
लेकिन प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय बताकर नियुक्ति रोक दी गई थी।