जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक
भर्ती लेवल प्रथम का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में दायर
सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब इस भर्ती का रास्ता साफ होने से
अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल सकेंगी। फैसले से राज्य सरकार को भी काफी
राहत मिली है। बता दें कि इससे पूर्व कोर्ट 11 सितंबर को अपना फैसला
सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम के मामले में
महेन्द्र जाटोलिया व अन्य याचिकाकर्ताओं ने समानीकरण व बोनस अंक की मांग को
लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि
रीट-2017 के पेपर में हार्ड मार्किंग की गई है। लिहाजा, इसी तर्ज पर पूर्व
में हुई आरटेट-2011 व 2012 तथा रीट-2015 के आधार पर इसका समानीकरण किया
जाए।