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हाईकोर्ट का अादेश- पंजाब से यहां ब्याही युवती को 7 दिन में जारी करना होगा जाति प्रमाण पत्र

श्रीगंगानगर। पंजाब में रहने वाली ओबीसी कैटेगरी की एक युवती की शादी राजस्थान में हो गई। पति भी ओबीसी से हैं। बावजूद इसके यहां का प्रशासन उसे ओबीसी नहीं मानता।
अब जोधपुर हाईकोर्ट ने सादुलशहर तहसील के गांव मन्नीवाली निवासी उक्त विवाहिता को राहत दी है। हाईकोर्ट ने रीट से जुड़े इस मामले में सुनवाई करते हुए तहसीलदार सादुलशहर को 7 दिन में विवाहिता का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। रंजना प|ी बृजमोहन ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय को अवगत कराया था कि उसका पंजाब से यहां विवाह हुआ। विवाह के बाद पति के साथ ससुराल मन्नीवाली रह रही है। पति भी ओबीसी से हैं। राजस्थान में शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के दौरान उसे ओबीसी ना मानते हुए जनरल कैटेगरी में माना गया। इस पर न्यायालय ने शिक्षा सचिव, निदेशक बीकानेर, कलेक्टर श्रीगंगानगर, एसडीएम सादुलशहर व तहसीलदार को नोटिस जारी कर विवाहिता को ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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