भास्कर संवाददाता|श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के गांव निर्वाणा निवासी एक युवती को हाईकोर्ट
से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने प्रार्थी सुजाता बिश्नोई की याचिका
स्वीकारते हुए 60 फीसदी से कम अंक होने के बावजूद रीट लेवल-2 का फार्म
ऑफलाइन भरने की अनुमति जारी की है।
प्रार्थी के अधिवक्ता आरसी बिश्नोई ने
हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी शिक्षा विभाग
की अनिवार्य शर्त 60 प्रतिशत अंक पूरी नहीं कर रही। विभाग की इसी शर्त को
न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रार्थी
को ऑफलाइन फार्म भरने की अनुमति दी। वहीं, सचिव शिक्षा विभाग और प्रारंभिक
शिक्षा विभाग बीकानेर के निदेशक को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब
पेश करने के निर्देश दिए हैं।