लीगल रिपोर्टर|जयपुर हाईकोर्ट ने अंग्रेजी के तृतीय श्रेणी शिक्षक
भर्ती:2017 (लेवल-दो) के 4940 पदों की नियुक्तियों से रोक हटाते हुए राज्य
सरकार को कहा है कि वह उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर करें
जिनके पास स्नातक में तीन साल लगातार अंग्रेजी विषय नहीं रहा हो।
अदालत ने
कहा कि उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जा सकता
जिन्होंने एक साल की अंग्रेजी में वैकल्पिक डिग्री ली हो। न्यायाधीश वीएस
सिराधना ने यह आदेश धर्मेन्द्र कुमार की याचिका पर दिया। गौरतलब है कि
अदालत ने पूर्व में मामले में सुनवाई करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी
थी। याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2017 को अंग्रेजी के
तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-दो की भर्ती निकाली थी। नियमों में जिन
अभ्यर्थियों के पास स्नातक में तीनों साल लगातार अंग्रेजी विषय रहा हो उसे
योग्य माना था। लेकिन भर्ती में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया
जिन्होंने एक साल का अंग्रेजी में एक साल की वैकल्पिक डिग्री ली थी।