जयपुर| हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल दो) 2018 के मामले में
बीएड के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे व बीएड परीक्षा दे चुके प्रार्थियों
के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिक्षा सचिव व
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से मामले में जवाब मांगा है।
न्यायाधीश
वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश बुधवार को अमित कुमार मीना व गरिमा
शर्मा की याचिकाओं पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी व महेन्द्र शर्मा ने बताया
कि राज्य सरकार ने 31 जुलाई को तृतीय श्रेणी भर्ती लेवल-दो के 28000 पदों
पर भर्ती की विज्ञप्ति निकाली। प्रार्थी बीएड की द्वितीय वर्ष की परीक्षा
दे रहे हैं। दूसरे प्रार्थी बीएड की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन उनका
परीक्षा परिणाम नहीं आया है। ऐसे में राज्य सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक
भर्ती में उनके आवेदनों को स्वीकार नहीं कर रही है। याचिका में कहा कि वे
जिला स्थापना समिति की मीटिंग से पहले बीएड की मार्कशीट को पेश कर देंगे।