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शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 लेवल फर्स्ट में हाईकोर्ट ने विद्यार्थी को दी राहत

हाईकोर्ट जोधपुर ने नरेंद्र कुमार व अन्य बनाम सरकार के मामले में दायर याचिका में अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 लेवल प्रथम के अपियरिंग कैंडिडेट को राहत दी है। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी ने फैसला दिया कि 2013 की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में लंबित त्रिलोकराम की याचिका के फैसले को ही 2018 की भर्ती में मान्य किया जाएगा। प्रार्थीगण नरेंद्र व अन्य के मामले की पैरवी अधिवक्ता ओपी सांगवा ने की।

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