हाईकोर्ट जोधपुर ने नरेंद्र कुमार व अन्य बनाम सरकार के मामले में दायर
याचिका में अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 लेवल प्रथम के अपियरिंग कैंडिडेट को
राहत दी है। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी ने फैसला दिया कि 2013 की
भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में लंबित त्रिलोकराम की याचिका के फैसले को ही
2018 की भर्ती में मान्य किया जाएगा। प्रार्थीगण नरेंद्र व अन्य के मामले
की पैरवी अधिवक्ता ओपी सांगवा ने की।