जिला शिक्षा अधिकारी सीकर की ओर से किए सेटअप परिवर्तन को लेकर दो शिक्षकों
ने अलग-अलग अपील कर रखी थी। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने दोनों
अपीलों पर सुनवाई कर नियम विरुद्ध जारी किए आदेशों पर रोक लगा दी। लक्षमणगढ़
निवासी सरोज देवी एवं हरलाल सिंह ने अपील दायर की थी।
एडवोकेट संदीप
कलवानिया ने बताया कि प्रार्थियों की प्रथम नियुक्ति पंचायतीराज में तृतीय
श्रेणी शिक्षक के पद पर हुई है। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 6
डी सेवा नियमों के तहत पंचायती राज विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग में
सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया पिछले माह शुरू की थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग
के डीईओ ने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की। इसमें प्रार्थी शिक्षकों को
भी शामिल कर लिया तथा नियम विरुद्ध कई शिक्षकों को सूची से बाहर कर दिया।
प्रार्थी शिक्षकों को स्कूल आवंटन के काउंसलिंग की भी सूचना नहीं दी न ही
सभी रिक्त पदों वाले स्कूलों को काउंसलिंग में सम्मिलित किया गया है।
काउंसलिंग से ठीक पहले तबादला आदेश जारी कर अन्य शिक्षकों आस पास लगा दिया
है। प्रार्थी शिक्षकों को जानबूझकर दूर दराज के स्कूलों में लगाया है।