राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के लेवल दो में नियुक्ति का
इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय
श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 के लेवल मामले में राज्य सरकार और उम्मीदवारों को
राहत देते हुए भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 30 अप्रैल 2018 के
उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 (लेवल
दो) में उन अभ्यर्थियों को ही पात्र माना था जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ
बीएड व रीट भी उन विषयों के साथ पास किया हो जिस विषय के शिक्षक पद के लिए
उन्होंने अप्लाई किया था।