जयपुर | हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी संस्कृत शिक्षक भर्ती-2016 के पदों की
नियुक्ति पर रोक लगाते हुए मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगा
है।
न्यायाधीश एमएन भंडारी व डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश
अनिल कुमार जैन की याचिका पर दिया। जिसमें कहा-31 जुलाई 2016 को सरकार
द्वितीय श्रेणी संस्कृत शिक्षक के 2205 पदों के लिए भर्ती निकाली थी।
परीक्षा में विवादित प्रश्न का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।