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शादी में दहेज लिया तो नहीं मिलेगी नौकरी

सिरोही | शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वे नई नियुक्तियों वाले कर्मचारियों से घोषणा पत्र लें कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया है अगर लिया है तो उसे शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं दी जाएगी। सरकार के आदेशानुसार अब शिक्षा विभाग में कार्यरत नवनियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों को दहेज नहीं लेने का प्रमाण-पत्र विभाग को जमा कराना होगा।
इस प्रमाण-पत्र की खास बात यह भी रहेगी कि घोषणा पत्र में कर्मचारी व अधिकारी अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने के साथ ही उसे अपनी प|ी, ससुर व पिता के हस्ताक्षर भी कराने होंगे। शपथ पत्र में कर्मचारी की प|ी, ससुर और पिता के हस्ताक्षर नहीं होने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इन घोषणा पत्रों को जल्दी भिजवाने के आदेश दिए हैं। इसमें अधिकारी व कर्मचारी को यह घोषणा करनी होगी कि मैंने ना तो दहेज लिया है और ना ही दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी प|ी या ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग या न्यायालय को की जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा। इसमें ससुराल व पिता पक्ष की ओर से दो साक्षी के हस्ताक्षर भी करवाकर देने होंगे। इसके साथ अब जो नियुक्तियां आने वाले समय में होंगी, उनसे नियुक्ति से पहले ही यह शपथ पत्र लिया जाएगा।

घोषणा पत्र नहीं देने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई : शिक्षा विभाग में जितने भी कर्मचारी व अफसरों की नई नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत यह घोषणा करनी होगी। विभाग ने उपनिदेशक व डीईओ से ऐसे कर्मचारी-अधिकारी की सूचना भी मांगी है, जो घोषणा-पत्र नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी है कि आगामी समय में कितने अधिकारी-कर्मचारियों से इस प्रकार का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। अगर वह निर्धारित समय में यह घोषणा विभाग को जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

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