जयपुर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सीबीएसई को एक सप्ताह के भीतर इसकी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश से देश के बीएड और एमएड डिग्री धारक छात्रों को लाभ होगा। क्योंकि सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिये सीटेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सितंबर 2016 के बाद से सीटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि साल में कम से कम एक बार इस परीक्षा का आयोजन अनिवार्य है।
जस्टिस रेखा पल्ली ने हिमांशू डबास और अन्य छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में उन्होंने सीबीएसई और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को सीटेट कराने का आदेश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीटेट आयोजित नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों से साफ है कि सीटेट कराने को लेकर सीबीएसई और एनसीटीई के बीच संवाद की कमी है। साथ ही इसकी वजह से शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने से वंचित हैं।