जयपुर| हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी को अदालती
आदेश के बाद भी पूरा नहीं करने और लापरवाही बरतने पर मुख्य सचिव, प्रमुख
उच्च शिक्षा सचिव व यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 10 मई तक
जवाब देने के लिए कहा है।
न्यायाधीश केएस झवेरी व वीके व्यास की खंडपीठ ने
यह अंतरिम निर्देश रामबख्श सिंह की याचिका पर दिया।
अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षकों की कमी को पूरा
करने में यूनिवर्सिटी की उदासीनता से स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं और वे
फीस देकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कई पदों पर तो
भर्ती प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में यूनिवर्सिटी के अफसरों की
लापरवाही के कारण स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता।