जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में चयनित को नियुक्ति
नहीं देने पर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी को भर्ती की
काउंसलिंग में शामिल करे। साथ ही अदालत ने मामले में प्रारंभिक शिक्षा सचिव
व निदेशक सहित अन्य अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है।
अदालत ने यह
अंतरिम निर्देश हेमराज की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी ने
2011 में आरटेट पास कर 28 अगस्त 2011 को इसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया।
इस दौरान उसकी बीएड भी हो गई और उसकी डिग्री 30 नवंबर 2011 को आ गई। उसका
भर्ती में चयन होकर दस्तावेजों का सत्यापन भी हा़े गया। लेकिन उसे यह कहते
हुए नियुक्ति देने से मना कर दिया कि उसने बीएड आरटेट के बाद की है। याचिका
में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार बीएड कर रहे अभ्यर्थियों को भी आरटेट
में शामिल करने के लिए कहा था।