जयपुर। हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती - 2016 के 9488 शिक्षक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम आदेश अमिता कुमारी व अनिल जैन सहित अन्य की याचिकाओं पर शुक्रवार को दिया।
- अदालत ने कहा, इन पदों पर कोर्ट का फैसला आने से पहले नियुक्ति देना गलत है। याचिकाओं में कहा कि आरपीएससी ने 2016 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक के विभिन्न विषयों में 9488 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली थी।
- भर्ती प्रक्रिया के दौरान जीके विषय सहित अन्य विषयों की उत्तर कुंजियों को लेकर विवाद हो गया। याचिकाओं में कहा कि मामला विचाराधीन है और जोधपुर मुख्य पीठ ने फैसला सुरक्षित रख रखा है।
- राज्य सरकार ने भी अदालत में पूर्व में अंडर टेकिंग दी थी कि वे कोर्ट के आदेश के बिना नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञान विषय सहित एक अन्य विषय के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है।
- इसलिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।