जयपुर | हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 के लेवल प्रथम में
बीएसटीसी के द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे प्रार्थी अभ्यर्थियों के ऑफ लाइन
आवेदन पत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अभ्यर्थियों को
भर्ती में शामिल नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, पंचायती राज सचिव और
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह
अंतरिम आदेश अनिता जांगिड़ व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता रामप्रताप
सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने 12 अप्रैल को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के
करीब बीस हजार पदों के लिए बीएसटीसी अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को भर्ती
प्रक्रिया में शामिल नहीं किया था।