कोटा | हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में एमबीसी (मोर
बैकवर्ड कास्ट) कोटे के आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए इन
अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा है। न्यायाधीश
वीएस सिराधना ने यह आदेश बलवीर गोचर की याचिका पर दिया। अदालत के आदेश के
बाद अब परिणाम जारी होकर एमबीसी के लिए आरक्षित 63 पदों पर नियुक्ति हो
सकेगी।