शाहपुरा| हाई कोर्ट ने एक तृतीय श्रेणी अध्यापक की प|ी की बीमारी के आधार
पर ट्रांसफर करने के मामले से जुड़ी याचिका का निस्तारण करते हुए प्रारंभिक
शिक्षा विभाग के शासन सचिव एवं निदेशक को प्रार्थी अध्यापक
की परिवेदना को
स्वीकार कर उसे सरकार की ओर से विशिष्ट श्रेणी के लिए जारी सर्कुलर के आधार
पर तय करने के निर्देश दिए है। प्रार्थी सुरज्ञान चौधरी के एडवोकेट संदीप
कलवानिया ने याचिका में बताया कि प्रार्थी 2012 से तृतीय श्रेणी शिक्षक के
पद पर सिरोही जिले में कार्यरत है। प्रार्थी की प|ी गठिया रोग से पीड़ित है।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी कर विशिष्ट श्रेणी
के मामलों जिसमें किडनी, ह्रदय, कैंसर, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता सहित
अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों में छूट देते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर
उनके गृह जिलें/ इच्छित स्थान पर करने की छूट दी है।