राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को व्याख्याता भर्ती मामला में सुनवाई करते
हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएएसी) के सचिव और प्राविधिक शिक्षा निदेशक
को नोटिस जारी किया है. प्राविधिक शिक्षा विभाग में भर्ती के इस मामले में
जस्टिस वीएस सिराधना की अदालत ने यह नोटिस जारी किए हैं.
यह मामला चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने से जुड़ा है. इसी
याचिका मोहित सैनी ने की थी. भर्ती का परिणाम आयोग की ओर से अगस्त 2017 में
जारी किए गए थे. लेकिन चयन के बाद भी नियुक्ति अटकी हुई है. अधिवक्ता आरपी
सैनी की पैरवी के बाद इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी
किए.
स्कूल व्याख्यात भर्ती 2013 मामले में रिपोर्ट तलब
उधर, स्कूल लेक्चरर भर्ती 2013 के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खण्डपीठ ने इस मसले पर एक्सपर्ट कमेटी
की रिपोर्ट की तलब की है. आरपीएससी और अन्य की अपील पर यह रिपोर्ट की तलब
की गई है.
उल्लेखनी
है कि एकलपीठ ने आरपीएससी की थर्ड 'आंसर की' को खारिज कर दिया था. वहीं
सैकण्ड आंसर की से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे. इस फैसले के खिलाफ
यह अपील की गई थी. कोर्ट ने अब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तलब की है. और अब
अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.