राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती- 2016 को लेकर
होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. जस्टिस वीएस सिराधना की अदालत ने
नीलिमा सुमन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 7 और 8 मार्च को होने
वाली काउंसलिंग पर रोक लगाई है.
राजस्थान में सरकारी नौकरियों को लेकर वर्तमान सरकार के पांचवें साल भी
हालात सुधरे नहीं है. अधिकांश भर्तियों को लेकर विवाद खत्म होने का नाम
नहीं ले रहे हैं. किसी भर्ती की परीक्ष, किसी के परिणाम तो किसी भर्ती में
नियुक्तियों को लेकर विवाद जारी है. इसी कड़ी में सोमवार को तृतीय श्रेणी
शिक्षक भर्ती 2016 को लेकर हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी.
जानकारी के अनुसार, नीलिमा सुमन और अन्य की याचिका के अनुसार उन्हें बीए
में एडिश्नल अंग्रेजी विषय होने पर बाहर कर दिया था. इस मसले पर
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और उनके अधिवक्ता विज्ञान शाह की
पैरवी के बाद कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगा दी.
उधर, हाईकोर्ट ने सोमवार को ही आरएएस (राजस्थान प्रशासनिक सेवा)
भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी. जस्टिस वीएस सिराधना की अदालत ने जितेंद्र
सिंह राठौड़ एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक के आदेश दिए
हैं. याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तक दिया था कि सरकार ने डिपार्टमेंट
कैंडिडेट के खाली पदों को शामिल नहीं किया. याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के
बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
आरएएस भर्ती 2016
को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि 2012 की भर्ती में
डिपार्टमेंट कैंडिडेट के पद खाली रह गए थे. जिन्हें आरएएस भर्ती 2016 में
शामिल किया जाना था. लेकिन सरकार ने इन्हें शामिल नहीं किया.