नई दिल्लीः फर्जी हाउस रेंट स्लिप दिखाकर टैक्स बचाने वालों के लिए बुरी खबर है. अक्सर आप परिवार या रिश्तेदारों के जरिए फर्जी रेंट स्लिप दिखाकर एचआरए क्लेम कर लेते थे पर अब से ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर से संबंधित प्रॉपर्टी के वैध किराएदार का सबूत मांग सकता है.