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चयनित शिक्षक को पूर्व की तिथि से वरिष्ठता अन्य सेवा परिलाभ देने के आदेश

जयपुर |हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्त हुए प्रार्थी को पूर्व में चयनित अन्य शिक्षकाें के समान वरिष्ठता वेतन स्थायीकरण सहित अन्य परिलाभ देने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम आदेश सांवलदान की याचिका पर दिया। अधिवक्ता राम प्रताप ने बताया कि प्रार्थी अक्टूबर 2017 में पुनः परिणाम के बाद शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। आरटेट में कम अंक होने के चलते पूर्व में उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी। 

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