Important Posts

Advertisement

स्नातक के समकक्ष पात्रता वाले अभ्यर्थियों को नहीं दे नियुक्ति, नोटिस जारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और एनसीटीई को नोटिस जारी कर कहा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2017 के लेवल-2 में स्नातक के समकक्ष पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाए।

न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश धर्मेन्द्र कुमार भीचर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि इस भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातक नहीं किया। इन अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी विषय में एक साल का अतिरिक्त स्नातक कर स्नातक के समकक्ष बनकर अंग्रेजी विषय के अध्यापक के लिए आवेदन किया है। जबकि यूजीसी के विनियम, 2003 के नियम 8.7 के तहत तीन साल अध्ययन करने वाले को ही स्नातक माना जाएगा।

ऐसे मे संबंधित विषय की एक साल अतिरिक्त पढ़ाई कर स्नातक के समकक्ष बने अभ्यर्थियों को अंग्रेजी विषय के शिक्षक पद पर नियुक्ति से रोका जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए स्नातक के समकक्ष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

UPTET news

Recent Posts Widget

Photography