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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पद रिक्त रखने के आदेश

जोधपुर | राजस्थानहाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक के लिए अध्यापक श्रेणी तृतीय स्तर प्रथम के लिए एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता सोहनराम लेगा की ओर से अधिवक्ता एमएल देवड़ा ने याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति आदेश के अनुसार एक सितंबर 2016 को सेवानिवृत्त होना था। इस बीच प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2016 के तहत अध्यापक श्रेणी तृतीय स्तर प्रथम के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता की पात्रता यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि वह पूर्व सैनिक श्रेणी में नहीं आता है।

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