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थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की मेरिट के नियमों में संशोधन, स्नातक-रीट के अंक बनेंगे आधार

जयपुर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती-2016 लेवल-2 में मैरिट लिस्ट बनाने के लिए अब भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। इसमें ग्रेजुएशन के 30 प्रतिशत और रीट के 70 प्रतिशत अंकों के आधार पर मैरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा रीट में होने वाला सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना भी अनिवार्य किया गया है।
इसी के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी।

यह निर्णय 8500 पदों से जुड़ी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 लेवल-2 के संबंध में गठित राज्य सरकार की सब कमेटी ने किया है। इससे पहले रीट-1 में रीट और आरटेट के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, लेकिन लेवल-2 यानी छठी से आठवीं कक्षा तक के शिक्षकों के भर्ती नियमों में ये संशोधन किया है।

गौरतलब है कि थर्ड ग्रेड लेवल- 2 के लिए 7 फरवरी 2016 में साढ़े छह लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रीट परीक्षा दी थी। इसमें से एक लाख 26 हजार 657 पास हुए थे। भर्ती के तरीके पर सवाल उठाए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नए फार्मूले से भर्ती करने के आदेश दिए थे। इसके बाद गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी सहित विभागीय अफसरों की मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने 30 जून को बैठक कर ये फार्मूला तैयार किया। इसके मिनट्स शुक्रवार को जारी किए।

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