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जयपुर बैंच का फैसला बना आधार, हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती की सभी याचिकाएं निस्तारित

राजस्थान हाईकोर्ट में ग्राम पंचायत सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अनेकों बंच याचिकाओं का गुरुवार को निस्तारण हो गया. हाईकोर्ट जस्टिस निर्मलजीत कौर ने खुद के एक निर्णय और जयपुर बैंच के निर्णय को आधार बनाकर सभी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया.

मामले में सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के उप सचिव घनश्याम शर्मा कोर्ट में पेश हुए. सरकार की ओर से जवाब देते हुए अतिरिक्त महाअधिवक्ता पीआर सिंह और एसएस लदरेचा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी तरह की आपत्तिया मांगी है और उन आपत्तियों का निस्तारण तीन माह के भीतर कर दिया जाएगा.
सरकार ने सभी जिलों में कमेटी गठीत कर निस्तारण का सर्कुलर जारी किया जिसमें जिला कलक्टर की अध्यक्षता, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक सचिव वं जिला परिषद की एक निस्तारण कमेटी बनाई है. जो सभी समस्याओं का निस्तारण कर सरकार को भेजेंगे.

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