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कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाई

जोधपुर|राजस्थानहाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने शिक्षा विभाग में अनुकम्पा पर नियुक्त एक कर्मचारी को पारिवारिक मुकदमा लंबित होने के कारण सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता हीरालाल शर्मा की ओर से बताया गया कि 4 अगस्त, 2016 को शिक्षा विभाग में ग्राम पंचायत धोसर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अनुकम्पा पर नियुक्ति दी थी। विभाग ने 4 अक्टूबर, 2016 को एक आदेश जारी कर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी का कारण उसके खिलाफ घरेलू हिंसा में दर्ज मुकदमा लंबित होना बताया गया। 

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