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सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने जारी किया यह आदेश

बीकानेर । सरकारी कर्मचारियों को अब अपने यात्रा भत्तों के बिलों को ऑन लाईन प्रस्तुत करना होगा। वित्त विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए है।

डिजीटल इण्डिया के तहत ऑन लाईन व्यवस्था के तहत 15 मई के बाद कोषालयों व उप कोषालयों द्वारा मैन्यूअल बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
नई व्यवस्था के तहत यात्रा पर जाने वाले कार्मिक को पे-मेनेजर पर अपना यात्रा भत्ता बिल ऑनलाईन बनाकर पे-मेनेजर पर जनरेट बिल की दो हस्ताक्षरित प्रतियां आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
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आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बिल की नियमानुसार जांच व प्रमाणित कर कोषालयों को फारवर्ड करना होगा तथा एक हार्ड कॉपी कोषालयों को भेजनी होगी।
हार्ड कॉपी जरूरी नहीं
अभी सरकार ने हार्ड कॉपी की अनिवार्यता लागू की है लेकिन आने वाले समय में सरकार की योजना पेपर लेस बिल करने की भी है। जिसके तहत ऑन लाईन बिल प्रस्तुत करने के बाद कोषालयों को हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं होगी। जिससे लाखों रूपए की स्टेशनरी की बचत हो सकेगी।

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