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विधवा कोटे से नियुक्त शिक्षिका को आठ महीने से क्यों नहीं दे रहे वेतन: कोर्ट

जोधपुर | विधवाकोटे से नियुक्त एक महिला शिक्षक का उसकी सहमति के बिना अन्यत्र स्कूल में समायोजन कर दिया गया। ज्वाइन नहीं करने पर आठ महीने से तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए समायोजन के तहत किए गए तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी तथा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता इंद्रा शर्मा के अधिवक्ता राजवेंद्र सारस्वत की ओर से रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता का समायोजन के तहत गंगानगर से रायसिंह नगर तबादला कर दिया। इसे कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रतिवेदन पेश करने तथा सरकार को कंसीडर करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवेदन पेश किया गया, लेकिन बिना कारण बताते हुए उसे खारिज कर दिया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसके बाद वापस याचिका दायर की गई। नए स्थान पर ज्वॉइनिंग नहीं देने पर कोर्ट ने 30 अगस्त 16 को बीईईओ ऑफिस में हाजिरी देने के आदेश दिए। सारस्वत ने कोर्ट का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि विभाग ने 21 जुलाई 16 को बेकडेट में रिलीविंग आदेश जारी कर दिया, इसकी पुष्टि आदेश पर दिनांक और इनवर्ड नंबर नहीं होने से भी होती है। रिलीविंग आदेश के संबंध में आरटीआई के तहत आवेदन पेश कर जानकारी चाही, लेकिन जिसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। इस बीच गत अगस्त से अब तक यानि आठ महीने से याचिकाकर्ता को तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। जस्टिस दिनेश मेहता ने विभाग की ओर से समायोजन के तहत जारी किए तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए विभाग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने भी यह भी पूछा कि पिछले आठ महीने से याचिकाकर्ता को सेलेरी क्यों नहीं दी जा रही है।

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