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पंचायती राज के शिक्षकों से भरे जाएंगे रिक्त पद

शिक्षाविभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम छह-डी के तहत पंचायतीराज में लगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन कर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर लगाया जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पी.सी.किशन के आदेश के बाद जिला स्तर पर सेटअप परिवर्तन की तैयारियां शुरू हो गई है। डीईओ प्रारंभिक ने समस्त बीईईओ से पंचायती राज से शिक्षा विभाग में आने वाले शिक्षकों की सूची मांगी है। बीईईओ को यह सूची 4 अप्रैल तक डीईओ प्रारंभिक को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए सात बिन्दुओं की गाइड लाइन भी जारी की गई। 2004 के बाद लगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को जिले की वरिष्ठता से पांच साल अनुभव और बीएड-बीएसटीसी योग्यता के आधार पर शिक्षा विभाग में लिया जाएगा। पंचायतीराज एवं शिक्षा विभाग के शिक्षक होने का निर्धारण संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका के आधार पर किया जाएगा। जिन पंचायती राज शिक्षकों का वेतन नोन प्लान,प्लान और एसएसए मद से आहरित किया जा रहा है उन्हें पंचायतीराज शिक्षक में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग के जिन शिक्षकों का वेतन पी.डी.पद से आहरित किया जा रहा है,उनकी गणना शिक्षा विभाग में की जाएगी। पूल पद में कार्यरत पंचायतीराज के शिक्षक जिनका समायोजन शिक्षा विभाग में नहीं किया है को भी शामिल किया जाएगा।
^ छह-डी के तहत पंचायती राज के थर्ड ग्रेड शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन कर शिक्षा विभाग में लेने की कार्रवाई 10 अप्रैल तक पूरी की जानी है। इस संबंध में बीईईओ से ब्लॉकवार शिक्षकों की सूचना मांगी गई है। सेटअप परिवर्तन में उपलब्ध शिक्षकों के पदस्थापन के निर्देश मुख्यालय से अलग से जारी किए जाएंगे। तेजासिंह,डीईओ,प्रारंभिक
^पिछले साल वरिष्ठता से माध्यमिक सेटअप में भेजे गए अनेक शिक्षकों को फिर से प्रारंभिक सेटअप में भेजा गया। इस संदर्भ में अनेक न्यायालय वाद भी विचाराधीन है। संगठन स्तर पर राज्य सरकार से मांग की गई है कि शिक्षकों से आवेदन लेकर माध्यमिक में भेजा जाए। महेंद्रपांडे,महामंत्री,राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
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