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स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 का मामला , सभी अपील याचिकाएं खारिज

लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| स्कूलव्याख्याता भर्ती 2015 के परिणाम आंसर की के मामले में एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध दायर की गई 28 अपील याचिकाओं को एक्टिंग चीफ जस्टिस केएस झवेरी जस्टिस पीएस भाटी की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। फैसले के बाद आरपीएससी को राहत मिली है।
याचिकाकर्ता नरेन्द्रसिंह अन्य की ओर से दायर अपील याचिकाओं में एकलपीठ के आदेश को अनुचित बताया गया। प्रथम प्रश्नपत्र में 75 सवालों में से 18 सवाल डिलीट करने को गलत बताया। आरपीएससी की ओर से कहा गया कि भर्ती परिणाम में पारदर्शिता बरती गई है। भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। दोनों पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ सभी अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने भविष्य में की जाने वाली भर्ती में और भी पारदर्शिता बरतने को कहा। इस फैसले से आरपीएससी और राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। राज्य में स्कूल व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हो पाएगी। गौरतलब है कि गत 8 फरवरी को एकलपीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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