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जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को तीन महीने मेें यूजीसी वेतनमान के तहत भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं।

यह आदेश न्यायाधीश डॉ. पीएस भाटी ने याचिकाकर्ताओं रामपाल सिंह, गौरीशंकर व्यास व शकुंतला केवलिया की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता वर्षा बिस्सा ने कहा कि याची रामपाल सिंह लाइब्रेरी सहायक पद पर 1 जुलाई 1988 को नियुक्त हुए तथा उनको 19 फरवरी 2005 को वरिष्ठ तकनीकी सहायक पद पर पदोन्नत कर दिया गया।
इसी तरह शकुन्तला केवलिया को 1 अप्रेल 1997 को व गौरीशंकर व्यास को 6 जनवरी 2006 को वरिष्ठ तकनीकी सहायक पद पर पदोन्नत किया गया। इन सभी को 30 मई 2012 को पारित प्रस्ताव के तहत यूजीसी वेतनमान दिया गया।
जबकि पुन: 30 मार्च 2014 को यह सूचना दी गई कि उन्हें यूजीसी वेतनमान दिए जाने के निर्णय का अनुमोदन सरकार से मिलने के बाद किया जाएगा। यह कहते हुए यूजीसी वेतनमान वापस ले लिए।
अधिवक्ता बिस्सा ने कहा कि जब यूजीसी ने वरिष्ठ तकनीकी सहायकों के लिए उच्च वेतनमान देय निर्धारित कर रखा है तो जेएनवीयू राज्य सरकार के अनुमोदन की आड में अपने तकनीकी सहायकों को क्यों नहीं दे रहा। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता तकनीकी वरिष्ठ सहायकों को 3 माह में यूजीसी वेतनमान देने के आदेश दिए।

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