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शिक्षा विभाग के 47 प्रबोधकों को निकालने के फैसले पर कोर्ट का स्टे

उदयपुर | शिक्षाविभाग के 12 जनवरी को जिले भर के 47 प्रबोधकों को सेवा से निकालने के निर्णय पर हाइकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 2008 पंचायतीराज प्रबोधक भर्ती में नियुक्त 26 को आयु सीमा और खंडित अनुभव और 21 को मेरिट से बाहर होने के कारण हटा दिया था।
आदेश के खिलाफ एडवोकेट कुलदीप माथुर, अर्जुन पुरोहित और रजत दवे ने जोधपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्मलजीत कोर की बेंच में रीट दायर की, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। जिसमें सभी रीटधारी प्रबोधकों को सेवा से निकाले जाने के खिलाफ स्थगन आदेश पारित कर दिए। स्थगन आदेश पर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौैहान ने बताया कि बिना नोटिस के बाद 25 जनवरी तक परिवेदना सुनने के निर्णय के फैसले के खिलाफ प्रबोधकों को न्यायालय से न्याय मिला है।

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