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SC के आदेश के बाद सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी को निर्देश, 'फर्जी कराने वालों' पर कसें शिकंजा

जयपुर. । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर वकीलों की डिग्रियों का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते अब विश्वविद्यालयों को उनके यहां से एलएलबी की पढ़ाई कर वकालत कर रहे अपने पूर्व विद्यार्थियों की डिग्री को वेरिफिकेशन करना होगा।

फर्जी डिग्री से वकालत कर रहे वकीलों को रोकने के लिए यूजीसी के माध्यम से वकीलों की डिग्री का वेरिफकेशन करवाने का निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत 31 जनवरी तक यह कार्य करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है कि वह उनके यहां से वकालत की पढ़ाई कर चुके वकीलों की डिग्री का वेरिफिकेशन करवाए।
इसके लिए स्टेट बार काउंसिल की ओर से कदम उठाया जाएगा। स्टेट बार काउंसिल अपने पास रजिस्टर्ड वकीलों की डिग्रियों की वेरिफिकेशन विश्वविद्यालयों से करवाएंगे। बार काउंसिल को उनके यहां रजिस्टर्ड सभी वकीलों की डिग्री मंगवाकर संबंधित विश्वविद्यालय को वेरिफिकेशन के लिए भेजना होगा जिससे फर्जी डिग्री से वकालात कर रहे लोग पकड़ में आ सके।
इस प्रक्रिया के बाद जिन वकीलों के पास डिग्री नहीं है, या फिर वह किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर वकालत कर रहे हैं, तो उन पर गाज गिरना लगभग तय हो गया है। राजस्थान में भी बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान से रजिस्टर्ड वकीलों की संख्या 1 लाख के करीब हैं।
राजस्थान में लॉ कॉलेज की स्थिति
राजकीय विधि महाविद्यालय-15
निजी विधि महाविद्यालय-48
कुल लॉ कॉलेज- 6

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