जयपुर। राजस्थान शिक्षक भर्ती
रीट-2015 को लेकर लगी अदालती रोक आखिरकार हट गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में
बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने किसी तरह की छूट देने से इनकार करते हुए
इस भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक हटाने के आदेश दिए।
कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब रीट-2015 के तहत हो रही 15 हज़ार पदों पर भर्तियों का रास्ता पूरी तरह से साफ़ हो गया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आरटेट मामले के पहले दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को छूट देने या नहीं देने का अधिकार है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस के.एस. आहलुवालिया की बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति लगाने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें से दो याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। जबकि विषय संबंधी एक अन्य याचिका पर गुरुवार को अंतिम सुनवाई होगी। इधर, अदालत का आदेश आने के बाद राजस्थान बेरोजग़ार एकीकृत महासंघ ने ख़ुशी ज़ाहिर की है। महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि अदालती आदेश आने के बाद अब सरकार को चाहिए कि इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि आने वाले दिनों में बेरोजग़ारों के लिए और भर्तियां निकाली जा सकें।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब रीट-2015 के तहत हो रही 15 हज़ार पदों पर भर्तियों का रास्ता पूरी तरह से साफ़ हो गया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आरटेट मामले के पहले दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को छूट देने या नहीं देने का अधिकार है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस के.एस. आहलुवालिया की बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति लगाने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें से दो याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। जबकि विषय संबंधी एक अन्य याचिका पर गुरुवार को अंतिम सुनवाई होगी। इधर, अदालत का आदेश आने के बाद राजस्थान बेरोजग़ार एकीकृत महासंघ ने ख़ुशी ज़ाहिर की है। महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि अदालती आदेश आने के बाद अब सरकार को चाहिए कि इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि आने वाले दिनों में बेरोजग़ारों के लिए और भर्तियां निकाली जा सकें।
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