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छात्रवर्ति हेतु पात्र छात्रो के आधार से नहीं जुडऩे पर संस्था प्रधान होंगे जिम्मेदार

बीकानेर। अब राज्य की सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनाने, उनके बैंक में खाते खुलवाने व उन्हें आधार से लिंक कराने होंगे।

एेसा नहीं होने पर संस्था प्रधानों को जिम्मेदारी होगी। प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को विभाग के सभी उप निदेशको, जिला शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों व संस्था प्रधानों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन ऑन लाइन करने से पहले, छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों के आधार कार्ड नही होने पर उनके निकट के ई मित्र, अटल सेवा केन्द्रों पर जाकर आधार कार्ड बनाने, बैंक खाता न होने पर, खाता खुलवाने तथा खाते को आधार से लिंक कराने के लिए पाबंद करने के निर्देश देने को कहा है।
छात्रवृत्ति आवेदन 31 तक हो सकेंगे ऑन लाइन
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन 31 अक्टूबर तक ऑन लाइन भरे जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पूर्व मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक, अम्बे्रला स्कीम फॉर एजुकेशन ऑफ एसटी चिल्ड्रन व पूर्व मैट्रीक अनुसूचित जन जाति कक्षा 9 व 10 के छात्रों के छात्रवृति के आवेदन 31 तक ऑन लाइन करने की छूट दी है।
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